It act 2000 को information technology act 2000 भी कहते हैं । यह cyber crime को control करने के लिए indian government ने इस act को 17 October 2009 को एक घोषणा के द्वारा संशोधित किया था ।
यह act cyber crime व e-commerce पर आधारित है ।
It act में 13 भाग व 90 अनुभाग है और यह Indian penal code 1860, Indian Evidence Act 1872, bankers book Evidence Act 1891, Reserve Bank of India Act 1934 आदि पर आधारित है ।
65:- Computer साधन व दस्तावेजों से छेड़छाड़।
66:- Computer से सम्बन्धित अपराध
66 (A):- संसूचना सेवा आदि द्वारा attacking message भेजने के लिए ।
66(B):- चुराए गए computer resource या communication device को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए ।
66(c):- Identity की चोरी के लिए दण्ड ।
66(D):- Computer resource का प्रयोग करके प्रतिरुपण द्वारा छल करने के लिए दण्ड ।
66(E):- Privacy के उल्लंघन के लिए दण्ड ।
66(F):- Cyber terrorism के लिए दण्ड।
67:- Obscene material का electronic रूप में publishing के लिए दण्ड ।
67(A):- Electronic में लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि वाली सामग्री के publishing के लिए दण्ड ।
67(B):- कामवासना भड़काने वाले activities आदि को electronic रूप में publishing या पारेषित करने के लिए दण्ड ।
67(C):- Intermediaries द्वारा information का संरक्षण और प्रतिधारण |
68:- निर्देश देने की नियंत्रित की शक्ति ।
69:- किसी computer resource के माध्यम से किसी information के अपराधी या monitoring करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति ।
69(A):- किसी computer resource के माध्यम से किसी information की सावर्जनिक पहुँच के लिए अवरोध के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति ।
69(b):- Cyber security के लिए किसी computer resource के माध्यम से traffic आकड़ा या information monitor करने और collect करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति ।